उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद लिव इन में रहने वाले जोड़ों को कराना होगा रजिस्ट्रेशन।

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू होने के बाद, लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों के लिए कुछ नए नियम और कानून लागू हो गए हैं। लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं।

वैवाहिक स्थिति

  1. पंजीकरण: लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों को अपने संबंधों को पंजीकृत करना होगा।
  2. वैवाहिक स्थिति: लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों को अपनी वैवाहिक स्थिति के बारे में स्पष्ट रूप से बताना होगा।

संपत्ति अधिकार

  1. संपत्ति का अधिकार: लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों को संपत्ति का अधिकार समान रूप से मिलेगा।
  2. संपत्ति का बंटवारा: यदि जोड़ा अलग होता है, तो संपत्ति का बंटवारा समान रूप से किया जाएगा।

बच्चों के अधिकार

  1. बच्चों के अधिकार: लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों के बच्चों को समान अधिकार मिलेंगे।
  2. बच्चों की देखभाल: यदि जोड़ा अलग होता है, तो बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी दोनों पक्षों पर समान रूप से होगी।

अन्य प्रावधान

  1. दहेज प्रतिषेध: लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों पर दहेज प्रतिषेध अधिनियम लागू होगा।
  2. घरेलू हिंसा: लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों पर घरेलू हिंसा अधिनियम लागू होगा।

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