खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 4.20 लाख रुपये का अर्थदंड, कई प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई।

नैनीताल।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत विभिन्न वादों की सुनवाई के बाद विपक्षी पक्षों पर कुल 4,20,000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया।

माननीय न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी विवेक राय द्वारा मामलों की सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी अन्जनी कुमार तिवारी ने पक्ष प्रस्तुत किया। इसके उपरांत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की सुसंगत धाराओं के तहत संबंधित पक्षों पर अर्थदंड आरोपित किया गया।

धारा 27 (3)(ए) के अंतर्गत कुशाल सिंह नेगी, कार्बेट एडवेंचर रिजॉर्ट (आन्या) रिजॉर्ट एंड स्पा प्राइवेट लिमिटेड की इकाई बैलपड़ाव, रामनगर कालाढूंगी (नैनीताल) तथा साकेत फोर्ट, स्टेजडोर, नई दिल्ली स्थित इकाई पर 50,000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया।

इसी प्रकार अन्य मामलों में—

  • रोहित जोशी, मैनेजर मैसर्स होटल आरिफ कास्टल इंडस्ट्रीज प्रा. लि., मल्लीताल नैनीताल — 80,000 रुपये
  • बुद्धि सागर, “दिल्ली के मशहूर राजमा चावल”, बेस अस्पताल गेट, हल्द्वानी — 20,000 रुपये
  • अख्तर खान, उत्तरांचल किराना स्टोर, रेलवे बाजार लालकुआं — 50,000 रुपये
  • अमित अग्रवाल, गणपत राम एंड सन्स, मेन मार्केट लालकुआं — 50,000 रुपये
  • धीरेन्द्र सिंह, कुमाऊँनी रसोई, शिक्षा नगर लामाचौड़ हल्द्वानी — 25,000 रुपये
  • योगेश सनवाल (मैनेजर) एवं स्वामी, सिक्स सीजन्स रिजॉर्ट, नया गांव कालाढूंगी — 50,000 रुपये
  • आशीष सिंह, त्रिदेव रेस्टोरेंट, सलड़ी, अमृतपुर नैनीताल — 25,000 रुपये
  • संजय पाल, कठघरिया चौराहा कालाढूंगी रोड हल्द्वानी — 25,000 रुपये
  • राजेन्द्र प्रसाद, प्रजापति सेल्स, केमू स्टेशन के पास हल्द्वानी — 20,000 रुपये
  • सुनील पाल, आर.के. मटन एंड चिकन शॉप, ब्लॉक ऑफिस के सामने हल्द्वानी — 25,000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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