हल्द्वानी, 22 जनवरी।
जनपद नैनीताल में कानून-व्यवस्था बनाए रखने एवं जनसुरक्षा के हित में जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। थाना बनभूलपुरा क्षेत्र में दर्ज आपराधिक मुकदमों के आधार पर पाँच व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं।
प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार साजिद नबी पुत्र रहमत नबी, निवासी आज़ाद नगर, थाना बनभूलपुरा के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत तीन आपराधिक मुकदमे पंजीकृत हैं।
मो. उस्मान पुत्र इश्तियाक अहमद, निवासी लाइन नंबर 18, थाना बनभूलपुरा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता एवं लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत तीन मुकदमे दर्ज पाए गए हैं।
मो. गुफरान पुत्र मो. हाजी, निवासी लाइन नंबर 6, आज़ाद नगर, थाना बनभूलपुरा के विरुद्ध भी भारतीय दंड संहिता एवं लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के अंतर्गत तीन मुकदमे पंजीकृत हैं।
शाकिर हुसैन पुत्र साबिर हुसैन, निवासी लाइन नंबर 10, आज़ाद नगर, थाना बनभूलपुरा के खिलाफ भी इसी प्रकार के तीन मुकदमे दर्ज हैं।
मो. जहीर पुत्र खालिद हुसैन, निवासी लाइन नंबर 5, बनभूलपुरा के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता, लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम तथा आर्म्स एक्ट के अंतर्गत मुकदमे दर्ज होने की पुष्टि हुई है।
उक्त तथ्यों के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल ललित मोहन रयाल द्वारा जनहित एवं सार्वजनिक शांति को ध्यान में रखते हुए संबंधित सभी व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने के आदेश जारी किए गए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनपद में कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी नियमानुसार जारी रहेगी।