होली पर्व से पहले खाद्य पदार्थों की सघन जांच, दूषित पनीर नष्ट, 3 कारोबारियों को नोटिस।

हल्द्वानी/रामनगर।
आगामी होली पर्व को देखते हुए आम जनता को सुरक्षित और गुणवत्तायुक्त खाद्य एवं पेय पदार्थ उपलब्ध कराने तथा मिलावट पर प्रभावी रोक लगाने के लिए जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने खाद्य सुरक्षा विभाग को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

जिलाधिकारी के निर्देशों के अनुपालन में खाद्य सुरक्षा उपायुक्त, कुमाऊँ मंडल डा० राजेन्द्र सिंह कठायत के नेतृत्व में जनपद नैनीताल की खाद्य सुरक्षा प्रवर्तन टीम ने शुक्रवार को रामनगर के हल्दुवा चौक पोस्ट पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस व प्रशासन के सहयोग से उत्तर प्रदेश के स्वार, रामपुर, मुरादाबाद, गजरौला आदि क्षेत्रों से आने वाले खाद्य आपूर्ति वाहनों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया।

अभियान के दौरान बाहरी क्षेत्रों से आए लगभग तीन दर्जन से अधिक वाहनों की जांच की गई। इनमें दूध एवं दुग्ध उत्पाद, खाद्यान्न, नमकीन, बिस्कुट तथा बेकरी उत्पादों का परिवहन पाया गया। संदेह के आधार पर कुल 7 नमूने जांच हेतु लिए गए, जिनमें दूध के 3, पनीर के 2, ब्रेड के 2, नमकीन का 1 तथा रस्क-बिस्कुट का 1 नमूना शामिल है। सभी नमूनों को परीक्षण के लिए राजकीय विश्लेषणशाला भेज दिया गया है। रिपोर्ट प्रतिकूल पाए जाने पर संबंधित खाद्य कारोबारियों के विरुद्ध खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत विधिक कार्रवाई की जाएगी।

निरीक्षण के दौरान स्वार व मुरादाबाद क्षेत्र से आई एक मारुति वैन में लगभग आधा कुंतल से अधिक खुले पनीर को अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में ले जाया जाता पाया गया। खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप न होने पर प्रवर्तन टीम ने उसे मौके पर ही नष्ट करा दिया। साथ ही नियमों के उल्लंघन पर 3 खाद्य कारोबारियों को नोटिस जारी कर आवश्यक सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित समय में अनुपालन न होने पर उनके विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

खाद्य कारोबारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि बिना पंजीकरण या लाइसेंस खाद्य पदार्थों का निर्माण, भंडारण, वितरण या विक्रय पाए जाने पर कठोर कार्रवाई होगी। सभी विक्रेताओं को क्रय बिलों पर एफएसएसएआई लाइसेंस संख्या अंकित करना अनिवार्य बताया गया है तथा केवल पंजीकृत विक्रेताओं से ही खाद्य सामग्री खरीदने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही दैनिक क्रय-विक्रय का रिकॉर्ड रखने को भी कहा गया है।
आम जनता से अपील की गई है कि खाद्य पदार्थ खरीदते समय निर्माण तिथि, उपभोग तिथि और विक्रेता का लाइसेंस अवश्य जांचें। निम्न गुणवत्ता या अस्वच्छ खाद्य सामग्री की जानकारी मिलने पर टोल-फ्री नंबर 18001804246 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

अभियान में सहायक आयुक्त अजब सिंह रावत, वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी असलम खाँ सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

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