राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशानुसार 8 मार्च को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन।

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशानुसार 8 मार्च 2025 को नैनीताल, रामनगर, हल्द्वानी और समस्त तहसील न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

इस संबंध में शुक्रवार को दीवानी न्यायालय परिसर नैनीताल में बैठक का आयोजन किया गया जिसमें माननीय जिला न्यायाधीश/ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष सुबीर कुमार ने बताया कि 8 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है।

जिसमें सिविल मामले, बैंक लोन रिकवरी के मामले, बीमा संबंधित, मोटर दुर्घटना संबंधित, पारिवारिक-वैवाहिक विवाद, चैक बाउन्स के मामले, श्रम संबंधित विवाद, राजस्व संबंधित विवाद, बिजली, पानी संबंधित विवाद, मोटर वाहन एवं शमनीय प्रकृति के सभी अपराधिक मामलों का सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा।

अब तक प्री-लीटिगेशन एवं लंबित करीब 4727 मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु नियत किया जा चुका है। लोक अदालत में सुलह समझौते के आधार पर वाद निस्तारित होने की स्थिति में सिविल वादों में अदा की गई कोर्ट फीस वापसी का भी प्रावधान है।

राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए नैनीताल, हल्द्वानी, रामनगर सभी न्यायालयों में लगातार जिला प्रशासन, बैंक बीमा, कम्पनीयों, पुलिस और आरटीओ के साथ बैठकें भी जा रही हैं। साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के पैरा लीगल वालियन्टीयर द्वारा भी घर घर जा कर राष्ट्रीय लोक अदालत के पैम्पलेट वितरित कर प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव बीनू गुलियानी, सीओ सुमित पांडे, एसआई मल्लीताल दीपक सिंह सहित आरटीओ, बैंक और अन्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।

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