बोर्ड परीक्षा को लेकर सख्ती: नैनीताल में परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर दायरे में धारा 163 लागू, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई।

नैनीताल।
परगना मजिस्ट्रेट नवाजिश खलीक ने बताया कि उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर द्वारा आयोजित हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट बोर्ड परीक्षाएं 21 फरवरी से 20 मार्च 2026 तक जनपद के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जाएंगी।
परीक्षाओं को शांतिपूर्ण एवं सुचारु रूप से सम्पन्न कराने के लिए नैनीताल परगना क्षेत्र के परीक्षा केन्द्रों के आसपास 200 मीटर की परिधि में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी गई है।

इन विद्यालयों के आसपास लागू रहेगी निषेधाज्ञा:

भा.श.सै.इ.का. नैनीताल, सी.आर.एस.टी.इ.का. नैनीताल, मो.ला.सा.बा.वि.म.इ.का. नैनीताल, रा.इ.का. ज्योलीकोट, गो.ब.प.इ.का. भवाली, रा.क.इ.का. भवाली, रा.इ.का. मंगोली, रा.इ.का. बगड़, रा.इ.का. नौकुचियाताल, रा.क.इ.का. भीमताल, रा.इ.का. चाफी, रा.इ.का. पदमपुरी, रा.इ.का. स्टॉक, रा.इ.का. गहना, रा.इ.का. सुपी, रा.इ.का. मौना, रा.इ.का. नधुवाखान, रा.इ.का. तवेशाल

आदेश के मुख्य प्रावधान:

•बिना अनुमति 200 मीटर क्षेत्र में पाँच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, सभा या जुलूस निकालने पर प्रतिबंध रहेगा।
•किसी भी प्रकार के हथियार, लाठी-डंडा या आपत्तिजनक सामग्री लेकर प्रवेश वर्जित रहेगा।
•अफवाह फैलाने, पर्चा वितरण और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर रोक रहेगी।
•परीक्षा केन्द्रों में पाठ्य सामग्री या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 के तहत दण्डनीय अपराध होगा। समयाभाव के कारण यह निषेधाज्ञा एकपक्षीय रूप से तत्काल प्रभाव से लागू की गई है।

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