सेंट जॉन्स स्कूल में सुरक्षित बचपन अभियान के तहत विधिक जागरूकता शिविर आयोजित, विद्यार्थियों को पॉक्सो अधिनियम और बाल अधिकारों की दी जानकारी।

– अच्छे-बुरे स्पर्श के अंतर के साथ हेल्पलाइन नंबरों के प्रति किया जागरूक।नैनीताल। सेंट जॉन्स स्कूल नैनीताल में गुरुवार को सुरक्षित बचपन अभियान के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में विद्यार्थियों को उनके अधिकारों, सुरक्षा और कानून से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई।

कार्यक्रम में सिविल जज (सीनियर डिवीजन) आलोक राम त्रिपाठी और प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार के मार्गदर्शन में बच्चों को उनके अधिकारों और सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान पॉक्सो अधिनियम 2012 की जानकारी देते हुए बच्चों को अच्छे और बुरे स्पर्श के बीच अंतर समझाया गया। साथ ही किसी भी असुरक्षित परिस्थिति में सतर्क रहने और अपनी बात खुलकर रखने के लिए प्रेरित किया गया।

शिविर में बताया गया कि प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित वातावरण में रहने, सम्मान पाने और अपनी बात कहने का अधिकार है। किसी भी परेशानी या असुरक्षित स्थिति में बच्चों को अभिभावकों, शिक्षकों अथवा संबंधित अधिकारियों से सहायता लेने की सलाह दी गई। विद्यार्थियों को बाल हेल्पलाइन नंबर 1098 और आपातकालीन सहायता नंबर 112 की जानकारी भी दी गई।

इस अवसर पर पीएलवी जानकी बिष्ट, विनीता आर्य, विद्यालय की उप प्रधानाचार्या पूनम बिष्ट सहित ज्योति त्रिपाठी, अनीता बोरा, आशा जोशी, लता फर्त्याल, रुचि साह, विक्रम सिंह रावत, किरण मेर, पल्लवी जोशी, किरण रतूड़ी, शाहीन, पूजा आर्या, लवी जोशी, तुलसी, पूनम, रेनू एवं कार्यालय स्टाफ उपस्थित रहा।

विद्यालय प्रशासन ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बच्चों की सुरक्षा, सम्मान और उज्ज्वल भविष्य के लिए इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम महत्वपूर्ण हैं।

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